बिहार में थर्मोकोल समेत सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन, पकड़े जाने पर 5 साल की सजा हो सकती है।

सिंगल युज प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक की खरीद बिक्री आपको महंगी पड़ सकती है। इसकी जानकारी पर्यावरण विभाग ने देते हुए बताया कि इसका अनुपालन नहीं करने वालों पर भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई तय की गई है।

प्लास्टिक और थर्माकोल से बने सामान बेचना पड़ेगा महंगा

जन संपर्क विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने सामानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके आयात, व निर्माण, परिवहन, वितरण और विक्रय करना दंडनीय अपराध होगा।                                                                        साथ ही बताया गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाले सामान जैसे प्लास्टिक के कप, प्लेट, चम्मच, थर्माकोल के बने कप, कटोरी और प्लेट के अलावा प्लास्टिक से बने बैनर और ध्वज, प्लास्टिक के पानी पाउच जैसे सामानों की बिक्री नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करते पकड़ा गया या कोई दुकानदार बेचता पकड़ा गया तो उस पर आईपीसी धारा के तहत कार्रवाई की जायेगी।


प्लास्टिक और थर्माकोल यूज करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

पर्यावरण विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना में इस बात को लेकर जानकारी दी गई कि अगर इन नियमों का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 5 साल कारावास के साथ ही 1 लाख रूपए जुर्माना दोनों लागू किया गया है। 
                                                                        सरकार ने सभी से पेपर बैग या डिस्पोजल बेग यूज करने का आग्रह किया हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा और इसे रीयूज किया जा सकता है।

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